Top
Begin typing your search above and press return to search.

सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल चयन परीक्षा के अंतिम निर्णय पर रोक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ वनसेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा 2014 के तहत् सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 59 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था

सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल चयन परीक्षा के अंतिम निर्णय पर रोक
X

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ वनसेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा 2014 के तहत् सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 59 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।

याचिकाकर्ता सुन्दर बड्डे एवं तुमेश कुमार कोशले ने संपूर्ण अर्हता रखते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं जमा करने का प्रयास किया, परंतु 12 वीं, हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा, भौतिकी, रसानशास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं एक विषय में न होकर कृषि विषय में होने से आवेदन पत्र भरने में असमर्थ रहे।

याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि यद्यपि उन्होंने भौतिकी, रसानशास्त्र या जीवविज्ञान एक संपूर्ण विशेष विषय में नहीं पढ़ा है, परंतु कृषि विषय में ही उन्होंने विषय का अध्ययन स्पेशलाइजेशन, प्राथमिक विशेष, मुख्य विषय के रूप में किया गया है। इस तरह की भिन्नता और गलत अयोग्यता की शिकायत सचिव, वन विभाग एवं सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी की, परंतु कोई सुनवाई नहीं की गई।

इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता सुन्दर बड्डे एवं तुमेश कुमार कोशले ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेन्द्र मेूहेर के माध्यम से एक याचिका दायर की, जिसमें चुनौती देते हुए भर्ती नियम में विसंगति दूर करने या संशोधन करने की प्रार्थना की गई।

उच्च न्यायालय द्वारा 7/02/2018 को याचिकाकर्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए शासन को आदेश दिया कि वे यह शपथपत्र प्रस्तुत करें कि क्या विज्ञान के तत्वों का अध्ययन, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान के विषयों के अध्ययन के समतुल्य है कि नहीं। न्यायालय की युगलपीठ ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ता की मैनुअल आवेदन को स्वीकार करने हेतु निर्देशित किया कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें।

हाईकोर्ट ने शासन के नोटिस के साथ-साथ 2014 के उपरोक्त परीक्षा नियम में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक 01.02.2018 के अनुसार दो अनुशंसाएं की गई, एक तो यह कि अनुसूची-3 के कॉलम-5 में विहित शैक्षिक अर्हता के बिन्दु 1 को विलोपित किया जाना चाहिए और दूसरा यह कि परिशिष्ट-2 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्रपत्र दो में भाग 1 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के अन्तर्गत 1. रसायन विज्ञान, 2. भौतिक विज्ञान 3. जीवन विज्ञान, 4. प्रौद्योगिकी 5. पर्यावरण के अतिरिक्त 6. कृषि विज्ञान, 7. वानिकी विज्ञान भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट को बताया कि कमेटी ने कक्षा 12 वीं की अर्हता को विलोपित कर दिया है और वानिकी और कृषि विज्ञान को पाठ्यक्र में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

इसलिए वानिकी और कृषि विज्ञान के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किए बिना लोक सेवा आयोग द्वारा 25 मार्च को आयोजित होने जा रही परीक्षा पर रोक लगानी चाहिए एवं समिति के निर्णय के परिपालन पश्चात ही परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए।

मामले की सुनवाई जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं शरद गुप्ता की युगलपीठ के समक्ष 22 मार्च 2018 को हुई, जिसमें यह न्याय निर्णयन किया गया कि उत्तरवादीगण द्वारा 25 मार्च को आयोजित की जाने वाली सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल चयन एवं परीक्षा के परिणाम संबंध में किसी प्रकार का अंतिम निर्णय लेने पर रोक लगा दी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it