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प्राधिकरण ने अवैध होर्डिंग लगाकर प्रचार करने वाली कंपनियों पर लगाया 15 लाख का जुर्माना

  शहर में अवैध रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए लगाए गए होर्डिंग पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है

प्राधिकरण ने अवैध होर्डिंग लगाकर प्रचार करने वाली कंपनियों पर लगाया 15 लाख का जुर्माना
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नोएडा। शहर में अवैध रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए लगाए गए होर्डिंग पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में प्राधिकरण ने गुरुवार को तीन अंतरराष्ट्रीय मोबाइल कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है।

दरअसल, शहर में जगह-जगह बिना अनुमति होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार करने के लिए प्राधिकरण ने ओपो, वीवो और सैमसंग कंपनी पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया और होर्डिंग हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। ये कंपनियां बिना अनुमति के अपना प्रचार कर रही हैं। जिसके चलते प्राधिकरण को हर महीने राजस्व की हानि हो रही है।

इसके चलते प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रोजेक्ट इंजीनियर एससी मिश्रा न इंटरनेशनल कंपनी सैमसंग के प्रबंधक मैनेजर राहुल अरोरा को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने 1414 वर्ग फीट स्थान पर अपना प्रचार बिना अनुमति के कर रखा है। इसके लिए कंपनी को 218 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से शुल्क अदा करना होगा। इसका कुल 309142 रुपए बनता है जिसे वह समय के भीतर जमा कराएं। इसी तरह मोबाइल कंपनी वीवो को 4006 वर्ग फीट के लिए आठ लाख 75 हजार 813 रूपए का शुल्क अदा करने के निर्देश मिले है।

वहीं एक विख्यात मोबाइल ओपो कंपनी ने प्राधिकरण की नजर में 1500 वर्ग फीट क्षेत्र में अवैध प्रचार किया है। इन पर तीन लाख 27 हजार 945 रूपए की पेनेल्टी लगी है। इन सभी कंपनियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में पेनल्टी जमा कराने व अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हिदायत भी दी गई है यदि वह ऐसा नहीं करते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ओएसडी राजेश सिंह ने बताया कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी को भी बिना अनुमति के होर्डिंग लगाने की इजाजत नहीं है। नियमों के अनुरूप की विज्ञापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज होगा।


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