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धारा-144 की वजह से टली दो बिल्डरों की संपत्ति की नीलामी

 शहर में धारा-144 लागू है। इसका असर वाणिज्यकर विभाग द्वारा दो बिल्डरों को जारी किए गए नोटिस पर दिखा

धारा-144 की वजह से टली दो बिल्डरों की संपत्ति की नीलामी
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नोएडा। शहर में धारा-144 लागू है। इसका असर वाणिज्यकर विभाग द्वारा दो बिल्डरों को जारी किए गए नोटिस पर दिखा। यहा सेक्टर-107 में शनिवार को होने वाली नीलामी को दो दिन के लिए टाल दिया गया है। निलामी की प्रक्रिया मंगलवार को हो सकती है।

उधरए बिल्डर परियोजना पर निवेशकों की ओर से भी एक पत्र चस्पा किया गया है। जिसमे वणिज्यकर विभाग से उनके मकानों की नीलामी न किए जाने का आग्रह किया गया है। दरअसल, 23 अगस्त को वरिणज्य कर विभाग द्वारा सेक्टर-107 में प्लेटिनम साफ्टेक प्रालि. व पेबल्स प्रोलेस प्रालि. की संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया था। जिसके तहत दोनों बिल्डर का 2012-13 व 2013-14 तक कर के रूप में 69 करोड़ 55 लाख रुपए का बकाया है। यह बकाया 25 अगस्त तक चुकाने के लिए विभाग द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था। साथ ही बकाया नहीं चुकाने पर बिल्डर की संपत्ति शनिवार को नीलाम की जानी थी। बताते चले कि इन्हीं बिल्डर के सेक्टर-107 में परियोजना भी है। जिनमें करीब 200 फ्लैट निवेशक भी है।

जिनको अभी तक मकनों पर कब्जा नहीं मिल सका है। ऐसे में यह निवेशक आए दिन प्रदर्शन भी कर रहे है। विभाग का नोटिस चस्पा होने के बाद निवेशकों में हड़कंप का महौल है। ऐसे में निलामी की बात जानकर सैकड़ों की संख्या में निवेशक शनिवार को सेक्टर-107 हार्टबीट परियोजना पर पहुंचे। वहां उन्होंने निवेशकों की समस्याओं का हवाला देते हुए वाणिज्यकर विभाग के नोटिस के बगल में अपना नोटिस चस्पा कर दिया। जिसमे उन्होंने लिखा कि हार्टबीट सिटी में निवेशकों ने मकानों के लिए बिल्डर के खाते में 90 प्रतिशत तक रकम जमा कर दी है। ऐसे में यह संपत्ति नीलाम होने पर हमारा क्या होगा।
हालांकि वणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिशनर जीएसटी कुमार प्रशांत ने कहा कि कुर्की केवल बिल्डर की चल अचल संपत्ति की जाएगी। निवेशकों के हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं, असिसटेंट कमिशनल सपना गुप्ता ने बताया कि धारा-144 लगने की वजह से आज होने वाली कुर्की को टाल दिया गया है। संभवता मंगलवार को यह प्रक्रिया की जाएगी।


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