एटीआर मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने जनहित याचिका
बिलासपुर ! पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद करने के आदेश खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका

पूर्व विधायक धर्मजीत ने लगाई हाईकोर्ट में याचिका
रोक के आदेश को बताया अवैधानिक
बिलासपुर ! पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद करने के आदेश खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की कि जब तक अभयारण्य क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों का विस्थापन नहीं हो जाता तब तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक न हटाई जाए। याचिका में राज्य सरकार, कलेक्टर बिलासपुर व मुंगेली एसपी बिलासपुर, मुंगेली तथा सलाहकार कमेटी को परिवादी बनाते हुए एटीआर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
श्री सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने एटीआर मार्ग बंद करने के आदेश के बाद जंगल में रहने वाले 19-20 गांवों के बैगा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। आवागमन बंद करने से गरीब आदिवासी परिवारों के लिए हाट बाजार में राशन नहीं पहुंच रहा है। बाजार हाट में दैनिक उपयोग का सामान नहीं मिल पा रहा है।
एटीआर मार्ग बंद होने अचानकमार अभ्यारण्य के 20 गांव तथा 25 स्कूलों में पढऩे वाले तथा 25 हजार आबादी का संपर्क टूट गया है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने बैगा आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। अब आदिवासी परिवारों को अपने ही घर जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। यात्री बस तथा छोटे वाहनों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। 19 जनवरी से कलेक्टर के आदेश से अचानकमार मार्ग को वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।


