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विधान सभा सत्र बुलाने के लिए सरकार अपना पक्ष रखे: अदालत
बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में 27 फरवरी तक न्यायालय को सूचित करने का आज आदेश दिया।
पणजी। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने के संबंध में 27 फरवरी तक न्यायालय को सूचित करने का आज आदेश दिया।
अदालत ने समाज सेवक और वकील एरिस राड्रिग्स की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। रॉड्रिग्स ने कल याचिका दाखिल कर अदालत से आग्रह किया था कि राज्य सरकार को सत्र बुलाने या उसे भंग करने के लिए निर्देश दें।
उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि पिछले वर्ष नवंबर में कानून विभाग ने सत्र बुलाने के लिए फाइल भेजी थी अौर 6 जनवरी को सदन को भंग करने की जरूरत बतायी थी लेकिन सरकार विधि विभाग द्वारा बताये गये सलाह पर बैठी रही।
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