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इंडिया गेट के पास सभा की अनुमति नहीं, धारा 144 लागू: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू कर दिया है, इसके साथ ही उन्होंने किसी भी तरह के सभा का आयोजन या जमावड़ा न लगाने को लेकर लोगों को आगाह किया है।

इंडिया गेट के पास सभा की अनुमति नहीं, धारा 144 लागू: दिल्ली पुलिस
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नई दिल्ली| दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू कर दिया है, इसके साथ ही उन्होंने किसी भी तरह के सभा का आयोजन या जमावड़ा न लगाने को लेकर लोगों को आगाह किया है। पुलिस ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर पर 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है, लेकिन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ।

दिल्ली पुलिस के पीआरओ और डीसीपी नई दिल्ली, ईश सिंघल ने कहा, "आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि 3 सितंबर को डीडीएमए के आदेश के मद्देनजर, कुल 100 व्यक्तियों का जमावड़ा निर्धारित स्थान यानी जंतर मंतर पर स्वीकार्य है और वह भी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ।"

आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की योजना के कारण यह आदेश जारी किया गया है।

पार्टी ऑफिस के ट्विटर हैंडल से कहा गया, "आइए, बर्बर हाथरस की घटना के खिलाफ एकजुटता से खड़े हों। आज शाम 5 बजे। स्थान - इंडिया गेट।"

इससे पहले सप्ताह में इंडिया गेट के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जहां कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने कृषि बिलों के विरोध में एक ट्रैक्टर को जला दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।


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