असम सरकार केंद्र से राज्य से अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम पूरी तरह हटाने की सिफारिश करेगी
असम कैबिनेट ने केंद्र सरकार से पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) यानी अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम को हटाने की सिफारिश करने का फैसला किया

गुवाहाटी। असम कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूरे राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) यानी अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम को हटाने की सिफारिश करने का फैसला किया।
यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, "असम में अफस्पा और अशांत क्षेत्र अधिनियम 1990 से प्रभावी हैं। आज, एक निर्णय पर पहुंचने के बाद, हम आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों अधिनियमों को पूरी तरह से वापस लेने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।"
इससे पहले सोमवार को सरमा ने राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की।
यह भी बता दें कि सरमा ने इससे पहले 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पूरे असम से अफस्पा हटाने की घोषणा की थी।


