अवैध ठेकों के मामले में आसिफ अली जरदारी को 13 जून तक अंतरिम जमानत
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अवैध ठेकों से जुड़े एक मामले में 13 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी

इस्लामाबाद । इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अवैध ठेकों से जुड़े एक मामले में 13 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की खंडपीठ ने मंगलवार को जरदारी की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें 13 जून तक के लिए जमानत दे दी। जरदारी के खिलाफ फर्जी खातों से जुड़े मामले कराची से इस्लामाबाद स्थानांतरित होने के बाद यह आठवां मामला है जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत दी गयी है।
जरदारी के वकील फारूक एच नाईक ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने एक नोटिस जारी कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष को एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से ठेके देने के मामले में 23 मई को जांच दल के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
उन्होंने अदालत से गुहार लगायी थी कि जरदारी के एनएबी कार्यालय में उपस्थित होने के साथ उन्हें गिरफ्तार किये जाने की आशंका है लिहाजा अदालत उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान करे। इस पर खंडपीठ ने दो लाख रुपये के मुचलके पर जरदारी को अंतरिम जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान जरदारी, उनकी बहन फरयाल तालपुर और अन्य लोग अदालत में मौजूद थे। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।


