पश्चिम बंगाल में चुनावी लोकतंत्र को असली मतदाताओं का नाम काटने से खतरा
भारत का विचार सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों से नहीं बना था

- नीलोत्पल बसु
'भारत के विचार' को आगे बढ़ाना ही संविधान द्वारा ईसीआई को सौंपा गया मुख्य कार्य था। दुर्भाग्य से, 'भारत के विचार' के लिए मौजूदा खतरा ठीक इसी जगह से पैदा हो रहा है। इस खतरे के मूल स्रोत को लेकर कोई बहस नहीं हो सकती। यह 'हिंदुत्व' का विचार है जो नागरिकों के बीच उनकी अलग-अलग धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करता है।
भारत का विचार सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों से नहीं बना था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहाए गए खून और पसीने से आकार मिला था। ज़ाहिर है, इस विचार ने एक अलग ही कार्यप्रणाली तय की, जिसने 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान के बुनियादी स्तंभों को बनाने में योगदान दिया।
बुनियादी बातें क्या थीं? आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता और उपनिवेशवाद से मुक्ति की ओर बढ़ना स्वतंत्रता संग्राम का ही एक स्वाभाविक विस्तार था। इसे धर्मनिरपेक्ष होना था, ताकि लोगों को अपनी पसंद का धर्म मानने की आज़ादी और समानता मिल सके। इसे लोकतांत्रिक होना था, जिसके बिना कमज़ोर और ताकतवर लोगों के बीच की गहरी खाई, और धन व अवसरों में मौजूद भारी असमानता को पाटा नहीं जा सकता था। इसे संघीय होना था, ताकि कई राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, भाषाओं, खान-पान और पहनावे की महान विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। वह एक ऐसी विविधता थी जिसे हिंदुत्व द्वारा अपनाई जाने वाली एकधु्रवीय, एक-आयामी और संकीर्ण सोच के ज़रिए न तो समझा जा सकता था और न ही सुलझाया जा सकता था।
ज़ाहिर है, भारत का जो विचार संविधान ने स्थापित किया, वह किसी नव-फासीवादी कार्यप्रणाली पर नहीं चल सकता था। भारत का विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि अलग-अलग तरह के लोग एक समान और साझा नागरिकता के साथ रहें।
इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा विचार 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' के सिद्धांत पर आधारित होना ज़रूरी था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को देश का हिस्सा होने का समान अधिकार मिले। एक 'राष्ट्रीय भाषा' या एक 'राष्ट्रीय धर्म' का विचार संविधान की परिकल्पना से कहीं बाहर था। पश्चिमी लोकतंत्रों की सोच के विपरीत, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनावी लोकतंत्र को ही अपनाया जाना था। लेकिन अगर ऐसा न किया जाता, तो एक साझा और सामूहिक अस्तित्व में भारत की एकता खतरे में पड़ सकती थी। इस कार्यप्रणाली का मुख्य आधार एक मज़बूत और संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त 'भारतीय चुनाव आयोग' (ईसीआई)था, जो इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को सुनिश्चित करे और उस पर निगरानी रखे। यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि ईसीआई के लिए हर असली नागरिक को वोटर लिस्ट में शामिल करना एक 'कर्तव्य' था, न कि कोई 'उपकार'। इसलिए, मतदाता सूची तैयार करने का काम ईसीआई का था, न कि किसी आम नागरिक का।
'भारत के विचार' को आगे बढ़ाना ही संविधान द्वारा ईसीआई को सौंपा गया मुख्य कार्य था। दुर्भाग्य से, 'भारत के विचार' के लिए मौजूदा खतरा ठीक इसी जगह से पैदा हो रहा है। इस खतरे के मूल स्रोत को लेकर कोई बहस नहीं हो सकती। यह 'हिंदुत्व' का विचार है जो नागरिकों के बीच उनकी अलग-अलग धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करता है। भारत में, आरएसएस ठीक वैसे ही करता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन एंड कस्टम्सएनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंट लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश करते हुए करते हैं। व्यावहारिक रूप से कहें तो, अमित शाह ने उन तथाकथित 'घुसपैठियों' की पहचान करने के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठाई, जो 'दीमकों' की तरह राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहे हैं!
इसलिए, बिना किसी ठोस सुबूत के 'घुसपैठियों' के मुद्दे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका अब ईसीआई के तौर-तरीकों में भी शामिल हो गया है। 'पता लगाओ, हटाओ और बाहर निकालो' का नारा अब ईसीआई के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) अभियान की एक अलिखित पहचान बन गया है। इस अभियान का मकसद उन नागरिकों के मताधिकार को छीनना है जिन्हें 'दीमक' कहकर बदनाम किया जा रहा है।
अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि एसआईआर को पूरा करने के लिए जो बहुत कम समय सीमा तय की गई है, वह पूरी तरह से अव्यावहारिक और गलत है। इससे जो नुकसान हुआ है, वह सभी के सामने है—खास तौर पर पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, जहां मुसलमानों की आबादी काफी बड़ी है। अब इन्हीं लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले, कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ थी। जब ड्राफ़्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुए, तो यह संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई। भारी दबाव में आकर, ईसीआई ने अमित शाह के एक अनौपचारिक समर्थक की तरह काम किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जिसका चुनाव कानूनों या उनके तहत लिखे गए नियमों में कहीं कोई ज़िक्र नहीं है; और उसने 'तार्किक विसंगति' की एक नई अवधारणा गढ़ ली। यह और कुछ नहीं, बल्कि नामों की वर्तनी में कुछ अंतर, माता-पिता और बच्चों की उम्र में अंतर, और इसी तरह की कुछ अन्य मामूली बातें हैं। यह स्पष्ट रूप से इस बात का सुबूत है कि नागरिकता की अवधारणा को पिछले दरवाज़े से घुसाने की कोशिश की जा रही है। नतीजतन, लगभग 60 लाख नाम 'निर्णय के अधीन' बताकर रोक दिए गए हैं। इनमें ज़्यादातर वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और महिलाएं शामिल हैं। यह इस बात को भी स्पष्ट रूप से साबित करता है कि शुरुआत में दिए गए इस आश्वासन के विपरीत कि भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ईसीआई को ऐसी विसंगतियों की पहचान करने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना पड़ा।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अभी भी टला हुआ है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी यह टिप्पणी करनी पड़ी कि इन तथाकथित विसंगतियों को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाने हेतु न्यायिक अधिकारियों को तैनात करना पड़ेगा, जिससे इस तरह के कदम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन तब भी, ईसीआई को एक हलफनामे के ज़रिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह स्वीकार करना पड़ा कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में अभी एक महीना और लगेगा।
इससे एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। जब तक अंतिम मतदाता सूची की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती, ताकि 6 मई से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके, क्योंकि नई विधानसभा को 7 मई, 2026 तक अस्तित्व में आना अनिवार्य है।
सीपीआई(एम) ने पूरी तरह से यह सही दावा किया है कि 60 लाख मतदाताओं के नाम 'निर्णय के अधीन' होने की स्थिति में मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता; और ईसीआई द्वारा स्पष्ट रूप से विचारधारा से प्रेरित होकर किए गए इस प्रयास के कारण लोगों को जिस भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी तो बात ही छोड़ दें।
इसलिए, आज सवाल यह है कि क्या चुनावी लोकतंत्र बच पाएगा? अमित शाह के विचारों को आगे बढ़ाने के अपने इस निंदनीय प्रयास में, ईसीआई ने संवैधानिक व्यवस्था को ही खतरे में डाल दिया है। जो भी लोग लोकतंत्र को संजोते हैं—विशेष रूप से देश की वामपंथी ताकतें—उन्हें वयस्क मताधिकार और चुनावी लोकतंत्र के मूल आधार की रक्षा करने में दृढ़ रहना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी वैध मतदाता छूट न जाए।


