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कर्नाटक: धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत पहली गिरफ्तारी

कर्नाटक पुलिस ने शहर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में पहली गिरफ्तारी की है।

कर्नाटक: धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत पहली गिरफ्तारी
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बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस ने शहर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में पहली गिरफ्तारी की है।

पुलिस ने शनिवार को कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था।

पुलिस के मुताबिक, 26 साल के सैयद मुईन पर एक हिंदू लड़की पर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने का आरोप लगाया गया है।

आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 18 साल की लड़की से प्यार करता था, जो अपने परिवार के साथ सिलिकॉन वैली में रहती थी। आरोपी ने कथित तौर पर लड़की से शादी करने की इच्छा रखते हुए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला था।

पुलिस ने कहा कि लड़की एक मस्जिद में गई थी और उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था।

लड़की के पिता, जो पेशे से एक चित्रकार है, और उसकी मां ने उसे जल्दबाजी में फैसला न लेने के लिए कहा था।

5 अक्टूबर को लड़की घर नहीं लौटी। एक हफ्ते बाद वह पुलिस के सामने पेश हुई। माता-पिता ने बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद आरोपित को लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि वह मामले की पूरी जानकारी लेंगे।


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