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अयोध्या मामले में मध्यस्थता 31 जुलाई तक : सर्वोच्च न्यायालय

अयोध्या जमीन विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज मध्यस्थता समिति को इस विवाद का हल निकालने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है

अयोध्या मामले में मध्यस्थता 31 जुलाई तक : सर्वोच्च न्यायालय
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में मध्यस्थता समिति को 31 जुलाई तक मध्यस्थता संबंधी परिणाम से उसे अवगत कराने का निर्देश दिया है।

मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एफ एम कलीफुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। न्यायामूर्ति गोगोई ने कहा , ‘‘ हम मध्यस्तथा समिति से यह अनुरोध करते है कि वह 31 जुलाई तक मध्यस्थता के परिणामों के संदर्भ में अदालत को सूचित करे।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यदि जरुरत हुयी तो हम इस मामले की सुनवायी के लिये 2 अगस्त से शुरु करेंगे।


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