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एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने की न्यूमेटल और आर्सेलर मित्तल को मिली सशर्त अनुमति
सर्वोच्च न्यायालय ने आज न्यूमेटल और आर्सेलर मित्तल को एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने के योग्य होने के लिए अपने बकाए का भुगतान करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आज न्यूमेटल और आर्सेलर मित्तल को एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने के योग्य होने के लिए अपने बकाए का भुगतान करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
न्यायाधीश रोहिंगटन फली नरीमन और न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि दोनों कंपनियों को एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए अपनी योजनाएं पेश करनी होगी।
एस्सार स्टील दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवालिएपन की प्रक्रियाओं से गुजर रही है।
न्यायाधीश नरीमन ने कहा कि अगर कर्जधारकों की समिति को किसी भी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान स्वीकार्य नहीं लगा तो एस्सार स्टील को दिवालिया घोषित किया जाएगा।
कर्जधारकों की समिति में बैंकों के कर्जदार और वित्तीय संस्थान हैं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के पूरा होने तक कोई भी प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा।
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