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ऋण के लिए आवेदन 18 तक

 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त विकास निगम के सहयोग से संचालित योजना में जिले को 7 लक्ष्य की प्राप्ति हुई है

ऋण के लिए आवेदन 18 तक
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बेमेतरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त विकास निगम के सहयोग से संचालित योजना में जिले को 7 लक्ष्य की प्राप्ति हुई है।

जिसके अंतर्गत टर्म लोन, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिला), माइक्रो फाइनेन्स, महिला समृद्धि योजना तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग स्मॉल बिजनेस योजना हेतु 18 मई तक आवेदन आमंत्रित किये गए है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से मिली जानकारी के तहत योजना से लाभान्वित होने आवेदकों के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक, आवेदिका जिले का निवासी हो। वहीं आवेदक, आवेदिका पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।

जिसका तहसीलदार से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिनका वार्षिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में 81 हजार रूपए एवं शहरी क्षेत्र में 1 लाख 3 हजार रूपए से अधिक न हो। आवेदक, आवेदिका आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो, जिसके लिए 5वीं या 8वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को जमानत देने हेतु किसी भूमिधारी की जमीन की चल-अचल संपत्ति अथवा किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी की जमानत देना होगा।

आवेदक ने किसी भी बैंक अथवा संस्था से पूर्व में कर्ज न लिया हो शपथ पत्र देना होगा। आवेदक को राशन कार्ड, आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 18 मई तक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में शाम 5.30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर, कक्ष क्रमांक 82 में जमा कर सकते है।



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