फसल बीमा योजना को पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू करें : हाईकोर्ट
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्र की फसल बीमा योजना का लाभ राज्य में होने वाली सभी फसलों के उत्पादन पर एक समान रूप से लागू करने और सभी फसलों को बीमा योजना के दायरे में लाने के निर्देश सरकार को दिए है

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केन्द्र की फसल बीमा योजना का लाभ राज्य में होने वाली सभी फसलों के उत्पादन पर एक समान रूप से लागू करने और सभी फसलों को बीमा योजना के दायरे में लाने के निर्देश सरकार को दिये हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने मंगलवार को हल्द्वानी निवासी राजेन्द्र सिंह नेगी की एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की गयी है। योजना को राज्य सरकारों की ओर से संचालित किया जाना है।
याचिकाकर्ता की ओर से आज अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में फसल बीमा योजना को आधे अधूरे ढंग से लागू किया है। इसका लाभ सभी फसलों पर नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में अदरक, आलू एवं टमाटर का उत्पादन करने वाले उन्हीं किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि शेष किसानों को योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू करने और प्रदेश में उत्पादित होने वाली सभी फसलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने की मांग की गयी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीके शर्मा ने बताया कि अदालत ने मामले को सुनने के बाद फसल बीमा योजना को पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू करने और सभी फसलों को बीमा योजना के दायरे में लाने के निर्देश सरकार को दिये हैं।


