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सीज फ्लैट खोलने के लिए निवेशक प्राधिकरण में करें आवेदन

सुपरटेक के जार प्रोजेक्ट में अवैध रूप से बने 1060 फ्लैट को सीज किए जाने के बाद कोर्ट पहुंचे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है

सीज फ्लैट खोलने के लिए निवेशक प्राधिकरण में करें आवेदन
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ग्रेटर नोएडा। सुपरटेक के जार प्रोजेक्ट में अवैध रूप से बने 1060 फ्लैट को सीज किए जाने के बाद कोर्ट पहुंचे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है।
जिन निवेशकों को फ्लैट सीज किया गया है कोर्ट ने कहा कि वे डिसिलिंग के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी आदेश दिया कि 1908 बने फ्लैट के लिए बिल्डर ने संशोधित नक्शा पास करने के लिए आवेदन किया उसका चार सप्ताह के अंदर निस्तारण कर कोर्ट को सूचित करें।

बता दें सेक्टर ओमिक्रान-एक में सुपरटेक ने जार प्रोजेट में प्राधिकरण की तरफ से 844 फ्लैट बनाने कि अनुमति दी थी। इसके विपरीत बिल्डर ने 1904 फ्लैट बना दिया था। प्राधिकरण की अनुमति के बिना अवैध रूप से बने फ्लैटों के खिलाफ निवेशकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में अवैध रूप से बने 1060 फ्लैटों को सुनवाई पूरी होने तक सीज करने का आदेश दिया था। अवैध रूप से बने 1060 फ्लैटों में करीब सौ लोग को कब्जा मिल चुका था।

फ्लैट सीज होने के बाद सौ लोग घर से बाहर हो गए। फ्लैट सीज होने पर कुछ बायर्स ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बुधवार इस मामले में सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि जिन लोगों का फ्लैट सीज हो चुका है वे डिसिलिंग के लिए प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।


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