बकायादारों को ऋण राशि अतिशीघ्र जमा करने की अपील
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग
महासमुंद । जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार निगमों की स्वरोजगार योजनाओं में ट्रेक्टर ट्राली, जीप, टेक्सी, मालवाहक, पैसेंजर व्हीकल, कृषि पशुपालन तथा व्यवसाय, उद्योग के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर 60 समान किश्तों में वसूली की शर्त पर ऋण उपलब्ध कराया गया है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि बकायादार हितग्राहियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिए जाने के बावजूद राशि जमा नहीं करने से राजस्व की बकाया वसूली हेतु 260 हितग्राहियों से 4.21 करोड़ राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. प्रकरण तैयार कर तहसीलदार महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली को भेजा गया है तथा तहसील कार्यालय से मांग पत्र नोटिस जारी किए गए है।
नोटिस तामीली पश्चात जमा अदायगी नहीं करने से हितग्राहियों एवं उनके जमानतदारों से उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की किया जाकर नीलामी द्वारा वसूली होगी। उन्होंने बताया कि 71 बकाएदार हितग्राहियों द्वारा राशि रूपए 2,20,82000 वसूली के लिए अपने बचत खाते से राशि प्राप्त कर लेवें संबंधी चेक दिया गया है, जिसे बैंकों में समाशोधन के लिए भेने जा रहे हैं, उन्हें पर्याप्त राशि खाते में रखने की सूचना अधिवक्ता के माध्यम से भेजा जा चुका है। उन्होंने बकाएदार हितग्राहियों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए बकाया ऋण का भुगतान अविलंब करके कार्यालय से रसीद प्राप्त कर सकते है।


