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गोरखपुर मामले पर सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जवाब दें

यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जवाब देने का आदेश दिया है

गोरखपुर मामले पर सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय जवाब दें
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को छह सप्ताह में विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख तय की है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर की ओर से दायर की गई है।नूतन, रज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अधिवक्ता संजय भसीन को सुनने के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति दया शंकर तिवारी की पीठ ने पारित किया।

न्यायालय में महाधिवक्ता सिंह ने कहा, "राज्य सरकार इस मामले में सभी संभव कदम उठा रही है और मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद शेष सभी कार्रवाई की जाएगी।"इस पर नूतन ने कहा कि राज्य सरकार के अब तक के कार्यो से ऐसा संदेश गया है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं और कतिपय लोगों का बचाव किया जा रहा है, जिससे लगता है कि मुख्य सचिव की जांच एक दिखावा ही होगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने की समस्या को रखते हुए इसे भी सख्ती से रोके जाने की प्रार्थना की।


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