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हार्दिक के खिलाफ बिना मंजूरी जनसभा करने का एक और मामला दर्ज

पास नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गुजरात चुनाव के दौरान प्रशासनिक अनुमति के बिना एक और रैली करने के संबंध में यहां नगर पुलिस थाने में कलेक्टर सह जिला चुनाव अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है

हार्दिक के खिलाफ बिना मंजूरी जनसभा करने का एक और मामला दर्ज
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राजकोट। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गुजरात चुनाव के दौरान प्रशासनिक अनुमति के बिना एक और रैली करने के संबंध में यहां नगर पुलिस थाने में कलेक्टर सह जिला चुनाव अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है।

नगर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एम डी चंद्रवाडिया ने आज यूनीवार्ता को बताया कि 29 मई की रात यहां नाना मौवा सर्किल के पास राजकोट महानगरपालिका के मैदान में हार्दिक ने बिना अनुमति के सभा की थी।

कलेक्टर पी आर जानी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 145 (गैर कानूनी ढंग से भीड़ जुटाने) और 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन ) को के तहत हार्दिक और सभा की मंजूरी मांगने वाले तुषार जी नंदाणी के खिलाफ कल शाम मामला दर्ज किया गया।


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