मारपीट की घटना में घायल व्यापारी की मौत

 सिंधी कालोनी पक्की खोली चक्रधर नगर में रहने वाला अर्जुन पिता स्व. हसानंद रोहणा उम्र 32 वर्ष बीते 9-10 माह से मंगल बाजार खरसिया में जे.जे.एल. रेडिमेड कपड़ा दुकान का संचालन कर रहे थे;

Update: 2017-09-30 12:40 GMT

रायगढ़।  सिंधी कालोनी पक्की खोली चक्रधर नगर में रहने वाला अर्जुन पिता स्व. हसानंद रोहणा उम्र 32 वर्ष बीते 9-10 माह से मंगल बाजार खरसिया में जे.जे.एल. रेडिमेड कपड़ा दुकान का संचालन कर रहे थे । प्रतिदिन की तरह अर्जुन रोहड़ा ट्रेन से सुबह दुकान में काम करने वाले करण नाम के युवक के साथ खरसिया पहुंच कर कपडों का व्यापार करता था । 

मिली जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को ग्राम सपिया में रहने वाला विद्यानंद राठौर ने अर्जुन रोहड़ा की दूकान से पेंट एवं शर्ट खरीदा था और शाम करीब 06:30 से 07   बजे विद्यानंद राठौर दुकान आकर खरीदे हुए शर्ट को पसंद नहीं है कहते हुये अर्जुन रोहड़ा से पैसे वापस मांगने लगा जिस पर अुर्जन रोहड़ा ने दूसरा कपड़ा पसंद कर ले जाओ पैसा वापस नहीं होगा बोले, तब विद्यानंद राठौर घुस्से में आकर तुम मुझे नहीं जानते हो अभी तुमको बताता हूं कहकर अर्जुन रोहड़ा को धमकाने लगा और अपने मोबाईल से फोन लगाकर अपने  साथी गोपाल निषाद, भोला निषाद, लोकेश बनजोर, राजेश राठौर, रामभगत राठौर, राजकुमार सिदार, युधिष्ठर राठौर, फैजान खान को बुला लिया , जो सभी डंडा, लाठी पकड़े हुये एक राय होकर दुकान में घुसकर काउंटर के ऊपर चढ़कर अर्जुन रोहडा को लात, घुसा और डंडे से मारपीट करते हुए दुकान के रुश्वष्ठ एवं कुर्सी को पटक कर तोड़ दिये ।

घटना के बाद अर्जुन रोहड़ा अपने भतीजे दीपक सचदेव और दुकान के कर्मचारी करण के साथ चौकी खरसिया जाकर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सी.एम. मालाकार के समक्ष मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर बिना नम्बरी अपराध धारा 452, 294, 506, 323, 427, 34 भादवि   विद्यानंद राठौर व अन्य के विरूद्ध दर्ज कर आहत अर्जुन रोहड़ा का मुलाहिजा कराया गया । मुलाहिजा बाद अर्जुन रोहड़ा अपने भतीजा दीपक और करण के साथ रायगढ़ घर जाने के लिये खरसिया स्टेशन गये जहां मारपीट से आयी अंदरूनी चोट के कारण उनका तबियत बिगडने पर सिविल अस्पताल खरसिया में भर्ती कराया गया जहां रात्रि करीब साढ़े 10  बजे अर्जुन रोहड़ा का निधन हो गया ।

कल  चौकी खरसिया से प्राप्त बिना नम्बरी अपराध डायरी पर से  धारा 452, 294, 506, 323, 427, 34 भादवि एवं सिविल अस्पताल खरसिया से प्राप्त तहरीर पर मर्ग  पंजीबद्ध कर जांच में लिया जाकर धारा 147,148, 149,302 भादंवि विस्तारित कर देर रात्रि तक प्रकरण के आरोपीगणों में विद्यानंद राठौर पिता रामरतन राठौर उम्र 26 वर्ष निवासी सपिया , गोपाल निषाद पिता ओम प्रकाश निषाद उम्र 18 वर्ष निवासी ठाकुरदिया , भोला निषाद पिता प्रेमलाल निषाद उम्र 19 वर्ष निवासी ठाकुरदिया एफसीआई गोदाम के पीछे ,  लोकेश पिता सुरेन्द्र बंजारे उम्र 18 वर्ष निवासी महका , राजेश उर्फ रिंकु राठौर पिता पवन कुमार राठौर उम्र 24 वर्ष निवासी सपिया ,  रामभगत पिता देवीलाल राठौर उम्र 23 वर्ष निवासी सपिया थाना डभरा,  युधिष्ठर पिता लेढवाराम राठौर उम्र 20 वर्ष निवासी सपिया ,  राजकुमार पिता दिलीप सिदार उम्र 19 वर्ष निवासी सवरापारा पुरानी बस्ती खरसिया तथा  अपचारी बालक 15 वर्ष निवासी खरसिया को गिरफ्तार कर आज  जेएमएफसी खरसिया में पेश किया गया । 

जहां से बाल अपचारी को छोड़ शेष आठों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल तथा बाल अपचारी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है । मृतक के शव का बाद पंचायतनामा के क्करू कराया जाकर बारिशानों को सुपुर्द किया गया । देर शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूज्य सिन्धी पंचायत खरसिया एवं रायगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से आकर एक ज्ञापन दिया गया और दोषियों के विरुद्ध कडी  कार्यवाही की मांग की गई, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोषियों के विरूद्ध पुलिस करने के लिए दृढ़ संकलित है।

प्रकरण सदर में अब तक पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी देते हुए समाज के हर वर्ग को सुरक्षा देने के साथ साथ दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का विश्वास दिलाए जाने पर प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक की गई कार्यवाही के धन्यवाद दे विसर्जित हुए ।

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