बिना मास्क के नहीं ले सकेंगे मदिरा व पेट्रोल-डीजल

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार यदि कोई उपभोक्ता बिना मास्क के पेट्रोल-डीजल अथवा मदिरा क्रय हेतु आता है तो बिना मास्क वाले उपभोक्ताओं को किसी भी हालत में विक्रय नहीं किया जाएगा;

Update: 2020-10-21 03:28 GMT

कोण्डागांव। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने बिना मास्क के पेट्रोल-डीजल एवं मदिरा का विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश जिले के सभी पेट्रोल पम्प एवं देशी-विदेशी मदिरा दुकान संचालकों को जारी किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार यदि कोई उपभोक्ता बिना मास्क के पेट्रोल-डीजल अथवा मदिरा क्रय हेतु आता है तो बिना मास्क वाले उपभोक्ताओं को किसी भी हालत में विक्रय नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पेट्राल-डीजल पम्पों एवं देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में गोल मार्किंग द्वारा एक मीटर की दूरी बनाया जाना सुनिश्चित करना होगा एवं घनी भीड़ वाले स्थानों पर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर पुलिस विभाग की मदद ली जायेगी।

स्थल के निकट स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग हेतु एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि नियमों का पम्प अथवा दुकान संचालकों द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे फर्म संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं संबंधित को सील भी किया जायेगा।

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