जब कश्मीर सुनवाई में सिब्बल ने किया ऑड-ईवन का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली में लागू ऑड-ईवन व्हीकल स्कीम का भी जिक्र हुआ।

Update: 2019-11-07 18:58 GMT

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली में लागू ऑड-ईवन व्हीकल स्कीम का भी जिक्र हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद कश्मीर में लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में बहस करने के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यहां लागू किए गए ऑड-ईवन व्हीकल स्कीम का जिक्र किया।

सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन.वी.रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति आर.सुभाष रेड्डी और बी आर गवई भी थे, अपनी बात को पेश करते हुए कहा कि कश्मीर में लोगों ने अपने पूर्ण मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन प्रतिबंधों के लगाए जाने के बाद उनके अधिकारों का हनन किया गया है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा, "सबकुछ ऑड है, कुछ भी ईवन नहीं है।"

दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू रहने वाली इस स्कीम के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें सबकुछ ऑड है, ईवन तो कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, "आप ऑड-ईवन की बात करते हैं, लेकिन कुछ भी ईवन नहीं है। इस ऑड-ईवन के चक्कर से बचने के लिए मैंने एक हाइब्रिड कार खरीदी, लेकिन उन्होंने इसे भी छूट नहीं दी। इस स्कीम के बारे में सबकुछ ऑड (अजीब) है। हर किसी के पास दो कार या मोटरसाइकिल नहीं है।"

इस पर तीन न्यायधीशों ने सिब्बल को सही करते हुए कहा, "इस स्कीम से बाइक को छूट दी गई है।"

इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि महिलाओं को छूट दी गई है।

इस पर एक न्यायाधीश ने कहा, "नहीं, महिलाओं को छूट नहीं है, अगर वे पुरुषों के साथ हैं।"

सिब्बल ने इसके जवाब में कहा, "यह इस स्कीम की सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं को इसमें छूट दी गई है।"

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