हम 1984 जैसे हालात बनने नहीं दे सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में हिंसा के संबंध में कई आदेश दिए और कहा कि 'हम एक बार फिर 1984 जैसे हालात शहर में नहीं बनने दे सकते।';

Update: 2020-02-26 17:22 GMT

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में हिंसा के संबंध में कई आदेश दिए और कहा कि 'हम एक बार फिर 1984 जैसे हालात शहर में नहीं बनने दे सकते।'  न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने कहा, "हमें सचेत रहना होगा।"

इसके साथ ही अदालत ने मारे गए लोगों के शवों को परिजनों द्वारा सुरक्षित तरीके से ले जाने, पर्याप्त संख्या में हेल्पलाइन स्थापित करने, विस्थापित हुए लोगों को आश्रय देने जैसे निर्देश दिए।

अदालत ने कहा, "हम पीड़ितों और एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शीघ्र कदम उठाया जा रहा है।"

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