जेल में ही रहेंगे विश्नोई नही मिली जमानत, मनी लांड्रिंग के आरोप में 20 दिन से हैं बंद

रायपुर की विशेष अदालत ने आई ए एस समीर विश्नोई को जमानत नहीं दी। उनके वकील बुधवार को जमानत की अर्जी लेकर अदालत पहुंचे थे;

Update: 2022-11-17 18:17 GMT

रायपुर। रायपुर की विशेष अदालत ने आई ए एस समीर विश्नोई को जमानत नहीं दी। उनके वकील बुधवार को जमानत की अर्जी लेकर अदालत पहुंचे थे। इस मामले में बहस हुई। जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने वकीलों की दलीलों को सुना मगर जमानत देने से इंकार कर दिया। विश्नोई अब रायपुर की जेल में ही रहेंगे।

पिछली पेशी में उन्हें 23 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर रखा गया है। खबर है कि अब रायपुर की अदालत के बाद विश्नोई के वकील हाईकोर्ट में भी जमानत की याचिका लगा सकते हैं। वैसे माना भी जा रहा था कि इस अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलेगी।

बुधवार को अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा- ई डी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्ज जिस केस के आधार पर शिकायत दर्ज की थी, उसपर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। आज की सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा, अगर मूल एफआईआर पर किसी कार्रवाई से स्टे मिल गया है तो उससे संबंधित सभी कार्रवाईयां रुक जानी चाहिए।

रायपुर की अदालत ने इस तर्क को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व में सामने आए ऐसे मामलों में संलिप्त अफसरों को जमानत न देने पर जोर दिया है। यहां भी यही हुआ और समीर विश्नोई को जमानत नहीं मिली।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा-ढ्ढ्रस् अधिकारी समीर विश्नोई को निलंबित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय-श्वष्ठ ने विश्नोई के यहां छापा मारकर 47 लाख रुपए कैश और दो करोड़ रुपए कीमत के गहने बरामद किए थे। उसके बाद विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2016 बैच के अधिकारी समीर विश्नोई को ई डने   13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

 न्यायालय में उन्हें पहले आठ दिन और बाद में 6 दिन के लिए  रिमांड पर दिया था। ई डी ने अदालत को जो बताया था उसके मुताबिक 15 जुलाई 2020 को खनिज साधन विभाग के तत्कालीन संचालक समीर विश्नोई ने एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना ने किसी भी तरह के खनिज के परिवहन की अनुमति के लिए चल रही ऑनलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया।उसके बाद खनिज शाखा से परमिट लेना अनिवार्य हो गया। इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार बढ़ाया। इसकी वजह से अवैध वसूली का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया।

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