उप्र : बनटंगिया और मुसहर जाति की महिलाओं को मिलेगी पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने बनटंगिया और मुसहर जाति की निराश्रित महिलाओं को शीघ्र ही पेंशन देने का निर्णय लिया है;

Update: 2017-10-17 22:56 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बनटंगिया और मुसहर जाति की निराश्रित महिलाओं को शीघ्र ही पेंशन देने का निर्णय लिया है।

महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में सभी औपचारिकतायें शीघ्र पूर्ण कराकर पात्र महिलाओं को लाभ देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में बनटंगिया और मुसहर जाति की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए आवेदन पत्र भरवाकर एक माह के अन्दर धनराशि स्वीकृत करा ली जाये। गौरतलब है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा नियमों को शिथिल करके अधिक संख्या में महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है।

इस योजना में अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष को समाप्त कर दिया गया है तथा पति की मृत्यु उपरान्त उन निराश्रित महिलाओं को भी लाभ दिया जा रहा है जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से ऊपर बालिग हैं।
 

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