पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वालें पिता को कठोर कारावास

उज्जैन ! मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की अदालत ने आज एक व्यक्ति को अपनी लडकी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में ठोषी ठहराने जाने पर पांच वर्ष की सजा सुनाई है।;

Update: 2017-03-28 21:11 GMT

उज्जैन !  मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की अदालत ने आज एक व्यक्ति को अपनी लडकी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में ठोषी ठहराने जाने पर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। 
अभियोजन के अनुसार नानाखेडा थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष 24 सितम्बर 2016 को मांगी लाल ने पांचवीं कक्षा में पढने वाली 13 वर्षीय लडकी को घर में दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। 
जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी के श्रीवास्तव ने मांगीलाल को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया।

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