दो आदतन लुटेरों को न्यायालय ने किया दंडित
दो आदतन लुटेरे को सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने क्रमश: सात वर्ष व पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया;
जांजगीर। दो आदतन लुटेरे को सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने क्रमश: सात वर्ष व पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 29 जुलाई 2017 को चांपा थाना के मुड़पार निवासी पारेश्वर श्रीवास रात 10 बजे जांजगीर से अपनी बाइक हीरो होण्डा डान पर योगेश के साथ गांव लौट रहा था।
भवन निर्माण सामान खरीदी व मजदूरी भुगतान के लिए वह 50 हजार रूपये रखा था। हथनेवरा के पास तीन युवक अपनी बाइक खड़ा करके बीच रास्ते में खड़े थे। इन लोगों ने हाथ मारकर पारेश्वर व योगेश को रोका और बाइक में पेट्रोल की मांग की।
इस बीच इनमें से दो युवक बाइक के पास आये और चाबी निकालकर पारेश्वर के पुत्र योगेश से मारपीट करते हुए उसके पर्स से 12 सौ रूपये और पेंट के पीछे पाकेट से 50 हजार रूपये लूट लिये और चांपा की ओर फरार हो गया, चूंकि योगेश की बाइक की चाबी और मोबाईल भी लूट लिया गया था।
इसलिए वे आधा घंटा बाद बाइक को डायरेक्ट कर सारागांव पहुंचे मगर वहां से इन्हें चांपा थाना भेज दिया गया। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया और विवेचना शुरू की। पुलिस ने इस मामले में भोजपुर चांपा निवासी 21 वर्षीय संदीप उर्फ संजू यादव पिता त्रिभुवन और बरपाली चौक निवासी 22 वर्षीय फैजल खान पिता चांद खान को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश कया गया।
सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई कर संदीप यादव का भादवि की धारा 394 सपठित धारा 397 के लिए 7 वर्ष सश्रम कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड तथा फैजल खान को भादवि की धारा 304 के लिए 5 वर्ष सश्रम कारावास और 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजन संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की। ज्ञात हो कि ये दोनो आदतन लूटेरे है इनके खिलाफ लूट के कई मामले पहले से थानों में दर्ज है। दो आदतन लुटेरों को न्यायालय ने किया दंडित