'टूलकिट मामला': दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 'टूलकिट' मामले में तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया;

Update: 2021-02-19 18:45 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को 'टूलकिट' मामले में तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 21 वर्षीय दिशा रवि को पांच दिनों की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया।

किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर 'टूलकिट' संपादित करने और साझा करने के आरोप में दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।

कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन को बताया कि दिशा पूछताछ के दौरान जवाब देने में आनाकानी कर रही है और उसने सह-आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक पर दोषारोपण कर दिया है।

पुलिस ने अदालत से उसे तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। सह-अभियुक्त शांतनु को नोटिस दिया गया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे, जिसके बाद दोनों का आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी।

लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत को बताया, "वह जवाब देने में आनाकानी कर रही है। हमने सह-आरोपी शांतनु को नोटिस दिया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होगा। सह-अभियुक्त के साथ सामना कराकर दिशा से पूछताछ होगी।"

अभियोजक ने कहा, "पूछताछ के दौरान, दिशा रवि ने निकिता और शांतनु पर दोष मढ़ दिया। सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ आमने-सामने कराने की आवश्यकता है। इसीलिए तीन दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा रही है।"

अदालत को यह भी बताया गया कि दिशा रवि ने जमानत की अर्जी दी है जो 20 फरवरी को सुनवाई के लिए आएगी।

साइबर सेल ने 'टूलकिट' के 'खालिस्तान समर्थक' निर्माताओं के खिलाफ 'भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध' छेड़ने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

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