नीट से जुड़ी याचिकाओं पर दो अगस्त को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को दोबारा आयोजित करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि इसको लेकर विस्तृत आदेश आने वाले दिनों में आएगा। अब दो अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना फैसला सुनाएगा;

Update: 2024-08-02 10:55 GMT

नई दिल्ली। नीट से जुड़ी याचिकाओं पर दो अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा।

दरअसल, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को दोबारा आयोजित करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि इसको लेकर विस्तृत आदेश आने वाले दिनों में आएगा। अब दो अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपना फैसला सुनाएगा।

बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार को पहला आरोपपत्र दाखिल किया।इसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया ।

आरोपपत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार-1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज पेपर लीक तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल थे।

उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 380 (चोरी), 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना), 420 (धोखाधड़ी) और 109 (उकसाना) धाराएं लगाई गई हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, सीसीटीवी फुटेज, टावर लोकेशन का उपयोग किया।

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 58 स्थानों पर तलाशी ली है। कई आरोपी अब भी पुलिस या न्यायिक हिरासत में हैं। जांच फिलहाल जारी है।

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