राष्ट्रपति को कोलकाता के साथ अन्य घटनाओं का भी जिक्र करना चाहिए था : पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेडा ने पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पत्र में कोलकाता के साथ अन्य राज्यों की घटनाओं को भी उठाना चाहिए था;

Update: 2024-08-29 13:39 GMT

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेडा ने पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पत्र में कोलकाता के साथ अन्य राज्यों की घटनाओं को भी उठाना चाहिए था।

आईएएनएस से गुरुवार को बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि महिला सुरक्षा कोई एक प्रांत का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश का है। हर दिल में एक असहजता है कि हम महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे हैं ? यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इसका असर हर जगह होता है। हर राज्य में महिलाओं समेत हम सब आंदोलित हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जाहिर की है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि फर्रुखाबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम में भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है।

फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश पेड़ से लटकती हुई पाई गई। आनन-फानन में उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया, ये सब बातें राष्ट्रपति को अपने पत्र में उठानी चाहिए थी। ऐसा न लगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरे देश की तरफ नहीं, बल्कि सिर्फ एक राज्य की तरफ इशारा कर रही हैं।

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि वो घटना से निराश और भयभीत हैं। घटना पर नाराजगी जाहिर करते उन्होंने कहा था, 'अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 'विकृति' के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को 'कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान' के रूप में देखती है।'

पवन खेड़ा ने इस दौरान हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला है। विशेषज्ञों के परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध होगा। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का निर्णय किया है।

 

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