मिलावटी घी बेचने वाले को अदालत ने दी एक साल की सजा

मध्यप्रदेश के जबलपुर में अदालत ने मिलावटी घी बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को आज एक साल का सश्रम कारावास और पांच हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है;

Update: 2019-08-23 01:40 GMT

जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में अदालत ने मिलावटी घी बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को आज एक साल का सश्रम कारावास और पांच हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियाेजन के अनुसार 6 दिसंबर 2005 बेलखाडू कंटगी स्थित एक दुकान में दुकानदार मुकेश पटेल से खाद्य निरीक्षक ने घी खरीदा। दुकानदार के पास खाद्य साम्रगी बेचने लाइसेंस नहीं पाया गया। आरोपी मौके पर स्वाद ब्रांड शुद्ध घी के पैकेट विक्रय कर रहा था। खाद्य निरीक्षक ने 1 किलोग्राम का 1 पैकेट खोलकर नमूना मानक स्तर की जांच के लिया और उसे जांच के लिये राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा। जांच रिपोर्ट में यह घी स्वस्थ के लिये अमानक पाया गया। 

इसके बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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