बुलंदशहर गोकशी हिंसा के आरोपी बजरंग दल नेता की जमानत मंजूर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसम्बर में बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली इलाके में गोकशी को लेकर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज की जमानत मंजूर कर ली है।;
प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसम्बर में बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली इलाके में गोकशी को लेकर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज की जमानत मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के अधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर बुधवार को यह आदेश दिया।
योगेश राज तीन दिसम्बर 2018 को बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। इस हिंसा में जमकर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ हुई थी। हिंसा के दौरान स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह की मृत्यु हो गई थी। बजरंग दल नेता योगेश राज पर भीड़ को उकसाने का आरोप है।
अधिवक्ता आनंदपति तिवारी का कहना था कि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। योगेश राज काफी समय से जेल में निरुद्ध है। उसकी भी गत 26 अगस्त को कई अन्य धाराओं में जमानत मंजूर हो चुकी है। केवल बाद में जोड़ी गई आईपीसी की धारा 124ए में जमानत होना शेष है। एडवोकेट आनंदपति तिवारी ने बताया कि बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने योगेश राज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।