तेलंगाना ने शहरी भूमि सीमा संबंधी आवेदनों के समाधान का निर्णय लिया

तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने दशकों से लंबित शहरी भूमि सीमा (यूएलसी) आवेदनों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।;

Update: 2026-09-27 22:30 GMT

हैदराबाद। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने दशकों से लंबित शहरी भूमि सीमा (यूएलसी) आवेदनों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि पिछली सरकार ने 2016 में लंबित यूएलसी आवेदनों के समाधान के लिए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, जिसके कारण हजारों आवेदन वर्षों से लंबित पड़े रहे। परिणामस्वरूप, लोगों को अपनी जमीनों से संबंधित अधिकारों और लेन-देन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

मंत्री ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भूमि संबंधी मुद्दों का स्थायी समाधान प्रदान करने के संकल्प के अनुरूप, सरकार ने उचित परामर्श के बाद, पंजीकरण अधिनियम की धारा 22ए से संबंधित मुद्दों को त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हल करने के उपाय शुरू किए हैं।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना शहरी भूमि सीमा (यूएलसी) अधिनियम के तहत कॉलोनियों से संबंधित लंबित आवेदनों (चाहे वे आंशिक रूप से नियमित हों या अनियमित) की शीघ्र समीक्षा करने और पात्र मामलों को नियमों के अनुसार नियमित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने घोषणा की कि रविवार को एक ज्ञापन जारी किया गया है ताकि पूर्व में जारी सरकारी आदेश (जीओ) 455, 456, 747 और 92 के तहत दायर लंबित यूएलसी आवेदनों की समीक्षा और समाधान में सुविधा प्रदान की जा सके।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पात्र मामलों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें।

यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि पिछली सरकार ने 2016 में यूएलसी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में विफलता के कारण आवेदन वर्षों तक लंबित रहे।

सरकार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा 16 सितंबर को विधानसभा में दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने धारा 22ए से जुड़े 10-12 प्रमुख मुद्दों को त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हल करने का वादा किया था।

मंत्री ने बताया कि धारा 22ए से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसके बाद सरकारी आदेश 118 और बाद में सरकारी आदेश 76 के अनुरूप ज्ञापन जारी किए गए। जीएचएमसी, एचएमडीए, डीटीसीपी या नगर निगम प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त मकानों, भूखंडों और फ्लैटों के पंजीकरण की अनुमति देने वाले आदेश जारी किए गए हैं, भले ही वे पहले धारा 22ए श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध थे।

पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आगे कहा कि दशकों से लंबित भूमि अधिग्रहण (यूएलसी) आवेदनों के समाधान के लिए हाल ही में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान निकाला जाएगा।

उन्होंने दावा किया कि जनता की शिकायतों का समाधान करना 'जनता की सरकार' का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य दशकों से अनसुलझे मुद्दों से जनता को राहत दिलाना है। इसमें नागरिकों को परेशान करने वाली भूमि संबंधी प्रत्येक समस्या की जांच करना और कानून एवं नियमों के अनुसार उनका समाधान करना शामिल है।

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