तमिलनाडु: मंत्री को पथराव मामले में तीन वर्ष कारावास की सजा

तमिलनाडु की एक अदालत ने राज्य के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री पी बालाकृष्ण रेड्डी को वर्ष 1998 में दर्ज पथराव के मामले में आज तीन वर्षाें के कारावास की सजा सुनायी;

Update: 2019-01-07 17:33 GMT

चेन्नई। तमिलनाडु की एक अदालत ने राज्य के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री पी बालाकृष्ण रेड्डी को वर्ष 1998 में दर्ज पथराव के मामले में आज तीन वर्षाें के कारावास की सजा सुनायी। 

विधायकों और सांसदों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने यहां मामले की सुनवाई के बाद रेड्डी को यह सजा सुनायी। 

घटना वर्ष 1998 में कृष्णागिरी जिले के होसुर के पास बगालुर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान बसों पर हुए पथराव से जुड़ी हुई है जिसमें रेड्डी को भी आरोपी बनाया गया था।

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