तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर विभिन्न शिक्षा योजनाओं के फंड रोकने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें केन्द्र को 2,291.30 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है;

Update: 2025-05-21 13:23 GMT

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर विभिन्न शिक्षा योजनाओं के फंड रोकने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें केन्द्र को 2,291.30 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

राज्य की द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार ने केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम के क्रियान्वयन न करने पर समग्र शिक्षा योजना के तहत फंड रोकने का आरोप लगाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर अपनी मूल याचिका में उसने केंद्र सरकार को 2,291.30 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें इस वर्ष 01 मई से लेकर डिक्री की प्राप्ति तक 2,151.59 करोड़ रुपये की मूल राशि पर छह फीसदी प्रति वर्ष ब्याज शामिल है।

 

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