सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, क्या जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समयसीमा है?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा, जिसे 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था।;

Update: 2023-08-29 15:05 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में केंद्र सरकार से निर्देश लेने को कहा, जिसे 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि पूर्ववर्ती राज्य "स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश" नहीं हो सकता।

न्‍यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, “हम समझते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं।

"हम समझते हैं कि अंततः राष्ट्र का संरक्षण ही एक सर्वोपरि चिंता का विषय है। लेकिन आपको किसी बंधन में डाले बिना, आप (एसजी) और अटॉर्नी जनरल दोनों उच्चतम स्तर पर निर्देश मांग सकते हैं - क्या कोई समय सीमा ध्यान में रखी गई है?"

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