फिल्म 'नानक शाह फकीर' के खिलाफ एसजीपीसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 

 सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म 'नानक शाह फकीर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को स्वीकृति दे दी।;

Update: 2018-04-12 14:20 GMT

नई दिल्ली।  सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म 'नानक शाह फकीर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को स्वीकृति दे दी। यह पहले सिख गुरु, गुरु नानक पर आधारित है और शुक्रवार (13 अप्रैल) को रिलीज के लिए तैयार है। 

अदालत सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमृर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह गुलाटी को बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पहले ही इसे रिलीज की अनुमति दे चुका है। 

अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि बाहरी लोग एक कलाकार की अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित नहीं कर सकते। गुलाटी ने अदालत को बताया कि 2003 के एक प्रस्ताव के माध्यम से एसजीपीसी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति 10 सिख गुरुओं, उनके परिवार और पंज प्यारों में से किसी की भी भूमिका नहीं निभा सकता। 

उन्होंने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया गया कि अब तक..पिछले 550 सालों में किसी ने 10 सिख गुरुओं के किरदार को नहीं निभाया है।

गुलाटी ने न्यायालय से मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का अनुरोध किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, "हम सोमवार को इसकी सुनवाई करेंगे।" 

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