सज्जन कुमार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब
सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबाआई को भेजा नोटिस;
By : एजेंसी
Update: 2019-01-14 14:05 GMT
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती याचिका पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।
सज्जन कुमार ने 1984 सिख विरोधी दंगे के एक मामले में उन्हें दोषी करार देने के बाद आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति अशोक भूषण व संजय किशन कौल ने सज्जन कुमार की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है।
सज्जन कुमार ने अपनी याचिका में खुद को दोषी करार देने को चुनौती देते हुए सजा के निलंबन की मांग की है।