एजीआर भुगतान को लेकर दूरसंचार कंपनियों की अर्जी पर विचार को तैयार सुप्रीम कोर्ट

 उच्चतम न्यायालय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में अपने आदेश में कुछ संशोधन को लेकर दूरसंचार कंपनियों की अर्जी पर जल्द सुनवाई को मंगलवार को तैयार हो गया।

Update: 2020-01-21 13:29 GMT

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में अपने आदेश में कुछ संशोधन को लेकर दूरसंचार कंपनियों की अर्जी पर जल्द सुनवाई को मंगलवार को तैयार हो गया।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अगले सप्ताह इस मामले में फैसला देने वाली न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ही अर्जी पर सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सी ए सुंदरम ने कहा कि कंपनियां फैसले को चुनौती नहीं दे रही हैं, बल्कि वे केंद्र सरकार से भुगतान की तारीख में बदलाव के लिए बात कर रही हैं।

न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को कहा था कि वे केंद्र को 23 जनवरी तक पूरी राशि चुकाये।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति मिश्रा की ही पीठ ने 24 अक्टूबर को सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए एजीआर के आकलन के लिए दूरसंचार विभाग के फॉर्मूले को बरकरार रखा था। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार के 90 हजार करोड़ रुपये बकाया होने का अनुमान है। सरकार ने इस राशि का 23 जनवरी तक भुगतान करने को कहा है।

दूरसंचार कंपनियों ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी जिन्हें न्यायालय ने पिछले सप्ताह खारिज कर दिया था।

 

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