पटाखे जलाने को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दी

 सर्वोच्च अदालत ने आज अहम फैसला सुनाते हुए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति दी, जिनसे कम उत्सर्जन हो;

Update: 2018-10-23 13:53 GMT

नई दिल्ली।  सर्वोच्च अदालत ने आज अहम फैसला सुनाते हुए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति दी, जिनसे कम उत्सर्जन हो। दिवाली के दिन रात आठ से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की मंजूरी है। 

जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हरित नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो पूरे साल लागू रहेगा। 

यह नियम नए साल के जश्न और शादी-समारोहों में भी लागू रहेगा।

Full View

Tags:    

Similar News