उच्चतम न्यायालय ने की पद्मावत की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘पद्मावत’ को रिलीज के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा मिली मंजूरी को निरस्त करने संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इंकार कर दिया;

Update: 2018-01-19 15:49 GMT

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘पद्मावत’ को रिलीज के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा मिली मंजूरी को निरस्त करने संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इंकार कर दिया। 

Supreme Court today refused to entertain a plea filed by lawyer Manohar Lal Sharma, the plea claimed that the CBFC certificate issued to #Padmaavat was illegal. pic.twitter.com/JzlK448Klj

— ANI (@ANI) January 19, 2018


 

पेशे से वकील एम एल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पद्मावत को रिलीज किये जाने से कई राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में न्यायालय को सीबीएफसी द्वारा फिल्म को रिलीज के लिये दी गई मंजूरी समाप्त कर देनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि शीर्ष अदालत कल ही इस मामले में अपना अंतरिम आदेश सुना चुकी है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करना न्यायालय का काम नहीं, यह सरकार का काम है। इसके साथ ही उन्होंने श्री शर्मा की याचिका खारिज कर दी। 


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