झांसी में होली पर हुडदंग रोकने के लिए प्रशासन के सख्त आदेश जारी
उत्तर प्रदेश के झांसी में होली के पर्व पर परम्परागत स्थानों पर ही होलिका दहन किये जाने और त्योहार पर किसी भी तरह के हुडदंग को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किये;
झांसी । उत्तर प्रदेश के झांसी में होली के पर्व पर परम्परागत स्थानों पर ही होलिका दहन किये जाने और त्योहार पर किसी भी तरह के हुडदंग को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किये हैं।
जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने यहा गांधी सभागार में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाये जाने के संबंध मे तैयारियों पर आदेश देते हुए कहा कि त्योहार पर किसी भी तरह का हुडदंग बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और न ही रंगों के इस पर्व पर किसी तरह की नयी परंपरा शुरू की जायेगी।
होली पर डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी यदि किसी क्षेत्र मे डीजे बजता पाया गया तो संबंधित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।
थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में त्योहार पर किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने की आशंका रखने वालों को पहले से ही चिंहित कर लें और ऐसे लोगो को 107/16 के तहत पाबंद करने की कार्रवाई करें।
उन्होने स्पष्ट किया कि जिले में त्योहार का उत्साह दिखायी देना चाहिए और इसके लिए साफ सफाई के समुचित इंतजाम किये जाने के भी निर्देश दिये।
जिले में सभी थानों से आए थानाध्यक्षों से होलिका दहन के स्थान और उनकी सुरक्षा की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेे मे 1396 जगहों पर होलिका दहन होना है।
इन सभी स्थलों का निरीक्षण कर पास ही पानी की समुचित व्यवस्था कर लें ताकि किसी तरह की दुर्घटना की स्थिति में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाये।
किसी स्थान पर अग्निकांड या अन्य किसी तरह की अप्रिय घटना पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए।
उन्होंने त्योहार पर बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था किये जाने के भी आदेश दिये। बिजली आपूर्ति की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1912 के प्रयोग का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाए।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जे के शुक्ल ने ध्वनि प्रदूर्षण पर कार्रवाई के संबंध में कहा कि इसके लिए थानाध्यक्ष स्वंय ही अधिकृत हैं।
डीजे बजाये जाने पर संचालक, मालिक और क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवााई होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध शराब संचालन और बिक्री कतई न होने पाये साथ ही शराब बंदी के दौरान किसी भी दशा में यह नहीं बिकनी चाहिए।