चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला : एनआईए ने रिंदा, हैप्पी समेत चार बब्बर खालसा आतंकवादियों के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है;

Update: 2025-03-23 15:10 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित नामित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया के भी नाम हैं। एनआईए ने बताया है कि दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे। उन्होंने चंडीगढ़ में स्थानीय गुर्गों को ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए रसद सहायता, आतंकवादी फंड, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया था।

सितंबर 2024 में हुआ यह हमला पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिसके बारे में हमलावरों का मानना था कि वह उस घर में रहता था।

जांच से पता चला कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के जरिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता में दहशत फैलाने की साजिश रची थी। यह बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देने का हिस्सा था। उन्होंने रोहन मसीह और विशाल मसीह जैसे स्थानीय गुर्गों को भर्ती किया था और उन्हें हमले को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा था।

एनआईए की जांच से खुलासा हुआ कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले लक्ष्य पर दो बार निगरानी रखने का निर्देश दिया था।

चंडीगढ़ में विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है। चारों आरोपियों पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन पर हमले की योजना बनाने और उसे समर्थन देने का आरोप है।

एनआईए ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी बीकेआई के अन्य सदस्यों का पता लगाने और देश में इसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है।

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