लापता सदस्यों को लेकर अदालत ने सेना को याचिका पर अापत्ति जताने को कहा
श्रीनगर ! जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यों के लापता होने को लेकर दायर याचिका पर सेना और अन्य से आपत्ति जताने को कहा है ।;
श्रीनगर ! जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यों के लापता होने को लेकर दायर याचिका पर सेना और अन्य से आपत्ति जताने को कहा है ।
अदालत ने तीन परिवारों के लापता तीन व्यक्तियों को अदालत के सामने प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये हैं । याचिका के मुताबिक गोजर पट्टी दर्देपोरा निवासी गुलाम जीलानी खताना और मीर हुसैन खताना तथा डोलीपोरा त्रेहगम निवासी अली मोहम्मद शेख को कथित तौर पर कुपवाड़ा में 160 बटालियन में काम करने वाले मंजूर अहमद ख्वाजा
द्वारा ले जाये जाने के बाद से लापता है ।
न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रक्षा मंत्रालय, सेना प्रमुख, कमांडेंट 160 बटालियन , जम्मू-कश्मीर और अन्य को 21 फरवरी तक याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। यह याचिका गुलाम जिलानी खताना की पत्नी बेगम जान ने दायर किया था। इसमें कहा गया था कि उसके 10 बच्चे हैं जिसमें तीन नेत्रहीन हैं। उसके घर में उसका पति एकमात्र आय अर्जक था लेकिन जबसे उसे हिरासत में लिया गया है तबसे उसे जीविका चलाने में मुश्किलें आ रही हैं ।
अन्य याचिकाकर्ताओं नूर हसन खताना ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके चचेरे भाई मीर हुसैन खताना के सात बच्चे हैं जिसमें तीन लड़कियां है और शेष नाबालिग हैं। उनकी आजीविका में परेशानी आ रही है। याचिकाकर्ताओं ने खताना, मीर और शेख को गत वर्ष नवम्बर से ही किस अधिकारी के हिरासत में रखा गया है, इसकी जानकारी भी सामने लाने की मांग की है।