सीतापुर मामले में केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए गिरफ्तारी : न्यायालय

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने सीतापुर में वकीलो और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के मामले में दायर याचिका पर कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ही आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की जाए;

Update: 2018-11-07 00:54 GMT

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने सीतापुर में वकीलो और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के मामले में दायर याचिका पर कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ही आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की जाए और पूरे मामले की जांच आईजी रैंक के अधिकारी की निगरानी में की जाये । 

अदालत ने फिलहाल सीधे गिरफ्तारी देने से इंकार करते हुए कहा है कि पुलिस विवेचना और गिरफ्तारी में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन भी करे । 

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खण्डपीठ ने दीपावली अवकाश में गठित विशेष बेंच ने मंगलवार को याची हरीश कुमार त्रिपाठी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया ।

अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले की जाँच आई जी जोन की निगरानी में कई जाए और मामले जांच में प्रगति को प्रति दिन आईजी को अवगत कराया जाय । 

गौरतलब है कि सीतापुर में आंख अस्पताल चौराहा स्थित सीतापुर क्लब पर अवैध कब्जा हटाने के मामले में पुलिस और वकीलो के बीच झड़प हो गई थी । आरोप लगाया गया कि न्यायालय परिसर में पुलिसवालों और वकीलो के बीच काफी अभद्रता एवं मारपीट भी हुई थी । 
इस मामले में दर्ज एफ आई आर में कई वकीलो को नामजद करा दिया गया था । एफआईआर को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी । अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए 12 नवम्बर की तिथि अगली सुनवाई को नियत की है।

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