शशिकला को झटका, दो पत्ती चुनाव चिन्ह अन्नाद्रमुक पलानीस्वामी गुट को मिला

चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पलानीस्वामी गुट को वास्तविक अन्नाद्रमुक पार्टी करार देते हुए, दो पत्ती.चुनाव चिन्ह उसे आवंटित कर दिया है;

Update: 2017-11-23 17:32 GMT

नयी दिल्ली।  चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक पलानीस्वामी गुट को वास्तविक अन्नाद्रमुक पार्टी करार देते हुए, दो पत्ती.चुनाव चिन्ह उसे आवंटित कर दिया है। आयोग के इस फैसले से शशिकला गुट का करारा झटका लगा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री  जे जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक में वर्चस्व को लेकर लडाई शुरू हो गयी और उनकी करीबी सहयोगी श्रीमती शशिकला पार्टी की महासचिव बन गयी। 

इसके बाद डॉ राधाकृष्ण नगर विधानसभा उप चुनाव को लेकर दोनों गुटों ने एक दुसरे पर धांधली का आरोप भी लगाया। और करीब दस लाख शिकायते आयोग को दोनों तरफ से भेजी गयीं।

आयोग ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन कर आज यह फैसला सुनाया। आयोग ने अपने 83 पेज के फैसले में चुनाव चिन्ह(आरक्षण एवं आवंटन)आदेश १९६८ के तहत दो पत्ती चुनाव चिन्ह पलानीस्वामी गुट को आवंटित किया और श्रीमती शशिकला के पार्टी के महासचिव के रूप में निर्वाचन को अवैध करार दे दिया। आयोग के फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती, ओ पी रावत और सुनील अरोड़ा के हस्ताक्षर हैं।

इसके साथ ही आयोग ने २२ मार्च १९१७ को जारी अंतरिम आदेश को निष्प्रभावी करार दिया, जिसके तहत दो पत्ती चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी थी और उपचुनाव में दोनों गुट को अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था।

आयोग के सचिव प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सर्वश्री एम़ पन्नीरसेल्वम समेत तीन लोगों ने आयोग के समक्ष 16 मार्च को याचिका पेश कर दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर अपना हक जताया था और शशिकला के महासचिव बनने को चुनौती दी थी। 

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