किसानों के साथ धोखाधड़ी के दोषियों को सात साल की जेल

मध्यप्रदेश की एक विशेष अदालत ने किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में छह लोगों को दोषी पाते हुए जेल की सजा सुनाई है;

Update: 2023-01-21 17:35 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश की एक विशेष अदालत ने किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में छह लोगों को दोषी पाते हुए जेल की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार धान खरीदी के संबंध में आरोपियों ने किसानों के साथ पांच करोड़ 76 लाख रुपए का घोटाला किया था।

जनसम्‍पर्क अधिकारी, भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्‍यायाधीश (भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम) संदीप कुमार श्रीवास्‍तव ने आरोपियों आशीष गुप्‍ता, विनय प्रकाश पटेरिया, राजेश राय, रामस्‍वरूप राय, महेश अग्रवाल और सुनील गुप्‍ता को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हर आरोपी पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोप है कि व्‍यापारी आशीष गुप्‍ता ने गांव जाकर किसानों से धान की खरीदी की एवं उनसे खरीदी गई धान का भुगतान न करते हुऐ उन्‍हें चेक दिये जो कि बाउंस हो गये। मामले में अन्य की भी संलिप्तता पाई गई।

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