कोलतार घोटाला मामले में मंत्री समेत सात बरी
सीबाीआई की विशेष अदालत ने बिहार के करोड़ों रुपये के बहुचर्चित कोलतार घोटाले के एक मुख्य मामले में राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत सात लोगों को आज बरी कर दिया;
पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबाीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के करोड़ों रुपये के बहुचर्चित कोलतार घोटाले के एक मुख्य मामले में राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत सात लोगों को आज बरी कर दिया जबकि एक ट्रांसपोर्टर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश सर्वजीत ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्व पथ निर्माण मंत्री श्री हुसैन, उनके आप्त सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन बेग, निदेशक क्रय मुज्तबा अहमद, कार्यपालक अभियंता केदार पासवान, अभियंता सुरेश कुमार दास और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दो वरीय पदाधिकारी शीतल प्रसाद माथुर एवं गणपति रामनाथ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि कोलकाता की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ओरियेंटल ट्रांसपोर्ट के संचालक विप्लव कुमार दास को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी ट्रांसपोर्टर विप्लव कुमार दास को एक वर्ष तीन महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।