कलबुर्गी की हत्या मामले में याचिका का निपटारा

उच्चतम न्यायालय ने जाने माने कन्नड़ लेखक और शोधकर्ता एमएम कलबुर्गी की हत्या की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने संबंधी याचिका का शुक्रवार को निपटारा कर दिया।;

Update: 2020-01-17 15:40 GMT

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने जाने माने कन्नड़ लेखक और शोधकर्ता एमएम कलबुर्गी की हत्या की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने संबंधी याचिका का शुक्रवार को निपटारा कर दिया।

न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने मृतक की पत्नी उमादेवी कलबुर्गी की याचिका का निपटारा उस वक्त कर दिया जब राज्य सरकार ने बताया कि वह इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसलिए अब इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता है।

उमादेवी ने उनकी हत्या की जांच की मांग करते हुए 2017 में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने 26 नवंबर, 2018 को कर्नाटक पुलिस को कलबुर्गी की हत्या के खुलासे के लिए कदम नहीं उठाने पर फटकार लगाई थी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले जनवरी 2018 में केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और सीबीआई को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।
 

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