गौतमबुद्ध नगर जिला में धारा-144 लागू, पुलिस बल कर रही पैदल मार्च

गौतमबुद्ध नगर जिले में 3 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक धारा-144 लागू कर दी गई है;

Update: 2024-04-03 23:25 GMT

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में 3 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहार अलविदा जुमा, ईद तथा रामनवमी पर्व के चलते फैसला लिया गया है।

इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर के अलग-अलग जोन में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स, डॉग स्क्वॉड चेकिंग के साथ गश्त कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल मार्च किया जा रहा है। जिसके तहत भीड़, यातायात प्रबंधन और अन्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

नोएडा एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र और एसीपी प्रथम ने भी सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में पैदल मार्च किया। इस दौरान विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई।

इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्माें पर भी लगातार नजर रख रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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