एससी/एसटी कानून: पुनर्विचार याचिकाएं वृहद पीठ के सुपुर्द
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण कानून के प्रावधानों को हल्का करने के फैसले पर पुनर्विचार सम्बन्धी केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई शीर्ष अदालत की वृहद पीठ करेगी;
By : एजेंसी
Update: 2019-09-13 13:45 GMT
नई दिल्ली। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण कानून के प्रावधानों को हल्का करने के फैसले पर पुनर्विचार सम्बन्धी केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई शीर्ष अदालत की वृहद पीठ करेगी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने केंद्र एवम् अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं को आज तीन सदस्यीय पीठ के सुपुर्द कर दिया। यह पीठ याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि दो सदस्यीय पीठ ने मार्च 2018 में एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को हल्का किया था, जिसे केंद्र एवम् अन्य ने पुनर्विचार का अदालत से अनुरोध किया है।